संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Supreme Court grants interim bail to Ashish Mishra: सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में किसानों पर गाड़ी चलाने के आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे है।
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा ट्रायल कोर्ट में पेश होने के अलावा यूपी में प्रवेश नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अपने रहने का पता और संबंधित पुलिस स्टेशन के बारे में सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अन्य सभी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा करने का दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ट्रायल कोर्ट हर सुनवाई के बाद सुनवाई का विवरण सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी करेगा और 14 मार्च को सुनवाई करेगा।'
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में अन्य आरोपियों को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
क्या था मामला ?
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हिंसा हुई थी। इसमें आठ लोग मारे गए थे। किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे। चार किसानों को एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठा था। किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।
