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UP : लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों से गैंगरेप मर्डर केस के नाबालिग आरोपी को उम्रकैद, राज्य में पहली बार ऐसी सजा

Gangrape murder Dalit sisters : लखीमपुर खीरी में दो दलित बहनों से गैंगरेप मर्डर में नाबालिग लड़के को उम्रकैद की सजा.
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यूपी से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

UP Lakhimpur Kheri :  यूपी के लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग दलित बहनों से गैंगरेप के बाद हत्या (Gangrape Murder) करने के मामले में आरोपी नाबालिग लड़के को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा मिली है. उत्तर प्रदेश में पहली बार गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी नाबालिग को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

घटना में पांचवें अभियुक्त किशोर आरोपी को मर्डर की आईपीसी की धारा-302 के अलावा अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट समेत अलग-अलग कई धाराओं में दोषी करार दिया गया था. दिल्ली के केस में नाबालिग की सजा पर सवाल उठे थे कि कम उम्र के अपराधी को आसान सजा कैसे. लखीमपुर के निघासन थाना क्षेत्र में 14 सितंबर 2022 को दो सगी बहनों की लाश उनके घर से 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ पर लटकी मिली थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों बहनों से गैंगरेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. उसके बाद उनके शव पेड़ पर लटकाए गए थे. मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस मामले में कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया है. मामले में कोर्ट सभी गवाहों के बयान के आधार पर चारों दोष सिद्ध हुए थे.

इससे पहले, 14 अगस्त को यूपी के लखीमपुर खीरी में दो दलित नाबालिग बहनों को अगवा कर गैंगरेप (Gang Rape) और फिर मर्डर (Murder) की वारदात में 4 आरोपी दोषी करार दिए गए थे.. इन चारों दोषियों में से 2 को आजीवन कारावास और दो को 6-6 साल की सजा सुनाई गई थी. साल 2022 में 14 सितंबर को हुई इस घटना से सनसनी मच गई थी. 

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