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Lakhimpur Kheri : दलित नाबालिग बहनों से गैंगरेप फिर मर्डर के 4 आरोपी दोषी करार, दोनों लाशें पेड़ पर लटका दी थी

Dalit minor sisters gang rape murder : लखीमपुर खीरी जिले की अदालत ने दो नाबालिग दलित बहनों के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म फिर हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है.
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UP Lakhimepur Kheri : यूपी के लखीमपुर खीरी में दो दलित नाबालिग बहनों को अगवा कर गैंगरेप (Gang Rape) और फिर मर्डर (Murder) की वारदात में 4 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. इन दोषियों को क्या सजा मिलेगी. अब ये 14 अगस्त को सुनवाई होगी.. साल 2022 में 14 सितंबर को हुई इस घटना से सनसनी मच गई थी. अब उसी केस में एक साल के भीतर ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. अब जल्द ही दोषियों की सजा का भी ऐलान किया जाएगा. आखिर क्या है पूरा मामला. जानते हैं इस रिपोर्ट से…

 सांकेतिक फोटो : Crime News

गैंगरेप, मर्डर के बाद पेड़ से लटका दिए थे दोनों के शव

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति (दलित) की दो नाबालिग बहनों (Dalit Girl rape murder) का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने और फिर हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) बृजेश पांडेय ने पत्रकारों को बताया कि अदालत दोषियों की सजा पर 14 अगस्त को सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि 14 सितंबर, 2022 को निघासन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की दो दलित नाबालिग बहनों का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। दोनों किशोरियों के शव गांव के पास गन्ने के खेत के पास एक पेड़ पर लटके बरामद किए गए।

UP Dalit Girl rape murder : लोक अभियोजक ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत के अपर सत्र व जिला न्‍यायाधीश राहुल सिंह ने मुख्‍य आरोपी जुनैद और सुनील उर्फ छोटू को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 डीए (16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार), 302 (हत्या), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 452 (घर में घुसपैठ करना), धारा 34 (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य) तथा धारा 201 (सबूत गायब करना) और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि करीमुद्दीन और आरिफ नाम के दो अन्य आरोपियों को अदालत ने धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना) के तहत दोषी ठहराया।

पांडेय ने कहा कि मामले में एक नाबालिग आरोपी की उम्र 16 से 18 साल के बीच होने के कारण उसका मुकदमा भी पॉक्सो कोर्ट में चला और उस पर अदालत बाद की तारीख में फैसला सुनाएगी। उन्होंने कहा कि छठे आरोपी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। उन्होंने बताया कि मामले में हत्या, बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम तथा अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम की कई अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि मामले को सुलझाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी ने अपराध के सिलसिले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से दो नाबालिग पाए गए। एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद 28 सितंबर 2022 को विशेष पॉक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

 

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