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इमरान खान को मक्खियों, खटमल से भरी कोठरी में रखा गया है: मीडिया रिपोर्ट

World Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अटक जेल की जिस कोठरी में रखा गया है वह मक्खियों और खटमल से भरी हुई है तथा उसमें शौचालय भी खुले में बनाया हुआ है।
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World Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने और गिरफ्तार करने के बाद उच्च सुरक्षा वाली अटक जेल की जिस कोठरी में रखा गया है वह मक्खियों और खटमल से भरी हुई है तथा उसमें शौचालय भी खुले में बनाया हुआ है। खान (70) के अटॉर्नी जनरल नईम हैदर पंजोठा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) अध्यक्ष को पंजाब प्रांत में स्थित जेल में सी-श्रेणी की सुविधाएं दी गयी हैं।

मक्खियां तथा खटमलों के बीच इमरान

उन्होंने बताया कि देश की विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को जेल की जिस कोठरी में रखा गया है वहां मक्खियां तथा खटमल भरे पड़े हैं। पंजोठा ने सोमवार को खान से जेल में मुलाकात करने के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री छोटे-से कमरे में बंद हैं ‘‘जिसमें खुले में शौचालय बना हुआ है।’’ ‘जियो न्यूज’ ने वकील के हवाले से कहा, ‘‘पीटीआई अध्यक्ष ने कहा है कि वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हैं।’’

खुले में शौचालय बना है!

पंजोठा ने कहा कि खान ने उन्हें बताया है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया और पुलिस ने लाहौर में उनके घर में उनकी पत्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कानूनी दस्तावेज पर उनके दस्तखत कराने के लिए जेल के एक अधिकारी की मौजूदगी में खान से करीब एक घंटे 45 मिनट तक मुलाकात की। वकील ने मीडिया से कहा कि खान ने बताया है कि उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है जहां खुले में शौचालय बना है और वहां दिन में मक्खियां मंडराती रहती हैं और रात में चीटियां आती हैं।

एक अंधेरे कमरे में रखा गया 

पंजोठा ने खान के हवाले से कहा, ‘‘मुझे अंधेरे कमरे में रखा गया है जिसमें कोई टेलीविजन या अखबार नहीं है। किसी को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता है, जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूं।’’ इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद की एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद शनिवार को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। उन्हें अदालत द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में भेजे जाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया है।

(PTI)

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