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अदालत ने तिहाड़ के अधिकारियों से ताजपुरिया की हत्या रोक पाने में नाकाम रहने पर पूछे सवाल

Delhi News : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से सवाल किया कि उच्च सुरक्षा वाले कारावास में कुख्यात अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की उसके प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों ने धारदार हथियार से हत्या कैसे कर दी जबकि सुरक्षाकर्मियों ने सीसीटीवी कैमरों पर घटना को लाइव देखा।
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Delhi Tihar Jail News : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से सवाल किया कि उच्च सुरक्षा वाले कारावास में कुख्यात अपराधी टिल्लू ताजपुरिया (Tillu Tajpuriya Murder) की उसके प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों ने धारदार हथियार से हत्या कैसे कर दी जबकि सुरक्षाकर्मियों ने सीसीटीवी कैमरों पर घटना को लाइव देखा। अदालत ने जघन्य हमले को रोकने के लिए कार्रवाई करने में देरी पर जेल अधिकारियों से सवाल पूछे।

उच्च न्यायालय ने पूछा कि जेल परिसरों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के पास बातचीत के लिए वॉकी टॉकी क्यों नहीं होते और उसने इसे अस्वीकार्य बताया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, ‘‘मुझे यह बात परेशान कर रही है कि इस घटना को सीसीटीवी कैमरों पर देखा गया। पुलिस को इतना समय कैसे लग सकता है कि घटना होती रही और वह रोक नहीं सकी।’’ उन्होंने सरकार के वकील से पूछा कि जेल और निगरानी क्षेत्र में क्या अंतर है।

उच्च न्यायालय ताजपुरिया के पिता और भाई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें दो मई को तिहाड़ जेल परिसर में नृशंस हत्या के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की गयी है। सरकार की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील राहुल त्यागी ने कहा कि निगरानी क्षेत्र जेल से 600 मीटर दूर है। उन्होंने अदालत को बताया कि घटना में शामिल रहे कैदियों को ताजपुरिया की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर बाहर का कोई शामिल है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।’’

 

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