+

मुंबई में कारोबारी से दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बेबी पाटनकर के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने सस्ती दरों पर सोना दिलाने का वादा करके एक कारोबारी से दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मादक पदार्थ तस्कर शशिकला उर्फ ​​बेबी पाटनकर और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
featuredImage

Mumbai Police Action Against Shashikala: मुंबई पुलिस ने सस्ती दरों पर सोना दिलाने का वादा करके एक कारोबारी से दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मादक पदार्थ तस्कर शशिकला उर्फ ​​बेबी पाटनकर और उसके सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में 60 वर्षीय कारोबारी की ओर से मिली शिकायत के आधार पर पाटनकर और उसके सहयोगी परशुराम मुंडे (45) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।

उन्होंने कहा कि कारोबारी एक परिचित के जरिए मुंडे से मिला था और मुंडे ने दावा किया था कि वह पुणे में सोने के कारोबार से संबंधित कंपनी का मालिक है।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने दावा किया कि उसकी कंपनी ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किया गया सोना नीलामी में खरीदा और बाद में इसे बाजार मूल्य से सस्ती दरों पर बेच दिया।

उन्होंने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने सोना खरीदने में दिलचस्पी दिखाई तो मुंडे उसे मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में पाटनकर के घर ले गया, जहां उसने उसे सात किलो सोना दिखाया।

अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में शिकायतकर्ता ने दोनों को 1.30 करोड़ रुपये दिए और बाकी 70 लाख रुपये बाद में दिए।

अधिकारी ने कहा कि दोनों ने काराबोरी से कहा कि वे अगले दिन सोना देंगे हालांकि, उन्हें न तो सोना मिला और न ही उनका पैसा।

पुलिस ने पाटनकर को 2015 में उसके एक कथित साथी पुलिस कांस्टेबल धर्मराज कालोखे के थाने में स्थित एक लॉकर से 12 किलोग्राम ‘मेफेड्रोन’ के जब्त होने के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में एक विशेष अदालत ने इस मामले में पाटनकर को जमानत दे दी थी।

शेयर करें
Whatsapp share
facebook twitter